PMAY-Urban 2.0 केंद्र सरकार का दूसरा शहरी आवास मिशन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अगस्त 2024 को इसे मंज़ूरी दी, और प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2024 को दिशानिर्देशों के साथ इसे शुरू किया। यह 1 सितंबर 2024 से 5 साल चलेगा। घर ख़रीदारों के लिए अहम हिस्सा है ब्याज सब्सिडी योजना (ISS): बैंक या हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनी से लिए गए होम लोन पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी।
ISS पहले PMAY-Urban की पुरानी क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी (CLSS) की जगह लेती है, लेकिन नियम अलग हैं। किसी दोस्त को CLSS में जो मिला, उस पर भरोसा न करें।
कौन पात्र है
परिवार का मतलब है पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे। परिवार की:
- सालाना पारिवारिक आय ₹9 लाख तक हो:
| वर्ग | सालाना पारिवारिक आय |
|---|---|
| EWS | ₹3 लाख तक |
| LIG | ₹3 लाख से ऊपर, ₹6 लाख तक |
| MIG | ₹6 लाख से ऊपर, ₹9 लाख तक |
- भारत में कहीं भी, परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का घर न हो
- पिछले 20 सालों में केंद्र, राज्य या स्थानीय निकाय की किसी आवास योजना में घर आवंटित न हुआ हो
- शामिल शहरी क्षेत्र में घर ख़रीदने, दोबारा ख़रीदने या बनाने के लिए 1 सितंबर 2024 को या उसके बाद मंज़ूर और वितरित होम लोन लिया हो
आय के सबूत के तौर पर स्व-प्रमाणपत्र या हलफ़नामा दिया जाता है। लोन के लिए लोनदाता फिर भी आपकी आय जाँचता है। अगर परिवार के दो सदस्य एक ही प्रॉपर्टी पर लोन लेते हैं, तो उनकी आय जोड़ी जाती है।
लोन, घर और क्षेत्रफल की सीमाएँ
| पैमाना | सीमा |
|---|---|
| होम लोन | ₹25 लाख तक |
| घर की क़ीमत | ₹35 लाख तक |
| कार्पेट एरिया | 120 वर्ग मीटर तक |
| सब्सिडी दर | पहले ₹8 लाख पर हर साल 4%, 12 साल तक |
| वास्तव में जमा होने वाली अधिकतम सब्सिडी | ₹1.80 लाख |
| वर्तमान मूल्य (NPV) में अधिकतम सब्सिडी | ₹1.50 लाख (8.5% पर डिस्काउंट) |
दिशानिर्देश इन सीमाओं पर सख़्त हैं: अगर लोन मंज़ूरी के लिए लोनदाता द्वारा आँकी गई पारिवारिक आय या प्रॉपर्टी की क़ीमत सीमा से ज़्यादा है, तो लोन बिल्कुल पात्र नहीं है। आंशिक सब्सिडी नहीं मिलती। प्लॉट और निर्माण के मामले में ज़मीन की क़ीमत और निर्माण लागत मिलाकर ₹35 लाख के भीतर होनी चाहिए। पूरे ₹1.80 लाख के लिए लोन की अवधि 5 साल से ज़्यादा होनी चाहिए; लोन ₹8 लाख से कम हो तो सब्सिडी वास्तविक लोन राशि पर गिनी जाती है।
सब्सिडी कैसे मिलती है
- यह 5 बराबर सालाना किस्तों में डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफ़र (DBT) से आपके लोन खाते में जमा होती है, बचत खाते में नहीं।
- हर किस्त आपके मूलधन से घटाई जाती है। बची रक़म पर आप लोनदाता की सामान्य दर से EMI भरते रहते हैं।
- किस्त तभी मिलती है जब लोन चालू हो और 50% से ज़्यादा मूलधन बाक़ी हो। शुरुआत में बड़ा प्रीपेमेंट करने से आगे की किस्तें छूट सकती हैं।
- लोनदाता को वितरण के 30 दिनों के भीतर आपका क्लेम अपलोड करना होता है। किस्त जमा होने पर आपको SMS आता है।
- निर्माणाधीन फ़्लैट के लिए हर किस्त से पहले घर की जियो-टैगिंग ज़रूरी है। तैयार फ़्लैट के लिए पहली किस्त के बाद।
पात्र लोन राशि पर लोनदाता प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं ले सकता। इसके बदले MoHUA लोनदाता को हर मंज़ूर आवेदन पर ₹4,000 देता है।
आवेदन कैसे करें
- PMAY-U 2.0 पोर्टल पर (pmaymis.gov.in) "Apply for PMAY-U 2.0" में रजिस्टर करें, और जिस बैंक या हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनी (Primary Lending Institution - PLI) से लोन चाहिए उसे चुनें। FAQ के अनुसार ISS आवेदन इसी पोर्टल से करने होते हैं।
- अपनी पारिवारिक आय, भारत में पक्का घर न होने, और 20 सालों में किसी आवास योजना का लाभ न लेने की घोषणा करें। अपना आवेदन नंबर (application ID) नोट कर लें।
- उसी लोनदाता के पास लोन के लिए आवेदन करें। परिवार के हर सदस्य का आधार, PAN, पते का सबूत और आय का सबूत तैयार रखें। दोहरे क्लेम रोकने के लिए आधार का इस्तेमाल होता है।
- वितरण के बाद लोनदाता क्लेम दाख़िल करता है। पोर्टल के आवेदन स्थिति पेज पर इसे ट्रैक करें।
मालिकाना हक़। दिशानिर्देश कहते हैं कि योजना वाला घर परिवार की महिला मुखिया के नाम पर, या उसके साथ संयुक्त नाम पर हो। परिवार में कोई वयस्क महिला न हो, तभी घर पुरुष के नाम पर हो सकता है। अविवाहित, विधुर या अलग रह रहे आवेदक अपने नाम पर आवेदन कर सकते हैं।
अक्टूबर 2026 तक की स्थिति
- मिशन की अवधि 1 सितंबर 2024 से 5 साल है। 21 अक्टूबर 2026 को पोर्टल पर ISS आवेदनों की कोई अंतिम तारीख़ नहीं दिखी, और ISS की शर्तें बदलने वाली कोई MoHUA सूचना हमें नहीं मिली।
- कुछ वेबसाइटें दूसरी "समय-सीमाएँ" या ज़्यादा सब्सिडी राशियाँ बताती हैं। हमें उनका कोई आधिकारिक आधार नहीं मिला; दिशानिर्देश और पोर्टल को ही मानें।
- लोनदाता केंद्रीय नोडल एजेंसियों के ज़रिए योजना से जुड़ते हैं, इसलिए हर बैंक शाखा या HFC ISS संभालती हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। आवेदन से पहले पूछ लें।
ठाणे, बदलापुर और MMR के लिए इसका मतलब
₹35 लाख घर की क़ीमत ही असली कसौटी है। कई MMR परिवारों के लिए आय सीमा काफ़ी है, लेकिन घर की क़ीमत की सीमा से कई फ़्लैट बाहर हो जाते हैं। ठाणे शहर के फ़्लैटों की तुलना में बदलापुर और अंबरनाथ जैसे बाहरी MMR शहरों के छोटे फ़्लैटों के इसमें आने की संभावना ज़्यादा है। पूरी एग्रीमेंट वैल्यू जाँचें। पार्किंग, स्टांप ड्यूटी या GST घर की क़ीमत में गिने जाते हैं या नहीं, यह दिशानिर्देशों में नहीं बताया गया है, इसलिए बुकिंग से पहले लोनदाता से पूछें कि वह क़ीमत कैसे आँकेगा।
नक़द का इंतज़ाम सोचें। स्टांप ड्यूटी बदलापुर में आम तौर पर 6% और ठाणे शहर में 7% है, और बैंक इसे लोन में नहीं देते। हमारे लेख महाराष्ट्र में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क और ठाणे व बदलापुर में घर ख़रीदने की असली लागत देखें।
महिला मालिकाना हक़ बनाम स्टांप ड्यूटी छूट। महाराष्ट्र की 1% छूट के लिए ख़रीदार सिर्फ़ महिलाएँ होनी चाहिए। PMAY-U 2.0 में पति-पत्नी का संयुक्त नाम चलता है। संयुक्त ख़रीद से PMAY की शर्त पूरी होती है, लेकिन 1% छूट नहीं मिलती।
उदाहरण (मान लिए गए आँकड़े): बदलापुर में OC वाला ₹34 लाख का तैयार फ़्लैट, ₹8.5 लाख पारिवारिक आय वाले दंपती ने संयुक्त रूप से ख़रीदा।
| राशि | |
|---|---|
| 6% पर स्टांप ड्यूटी | ₹2,04,000 |
| रजिस्ट्रेशन शुल्क | ₹30,000 |
| होम लोन (RBI की 80% सीमा के भीतर) | ₹25 लाख |
| ISS सब्सिडी, सभी शर्तें पूरी होने पर | ₹1.80 लाख तक, ₹36,000 की 5 किस्तें |
सब्सिडी से हर साल आपका मूलधन घटता है। शुरुआत में चुकाया जाने वाला डाउन पेमेंट, स्टांप ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन शुल्क इससे कम नहीं होता।
किन बातों पर ध्यान दें
- 5 साल का लॉक-इन: पहले लोन वितरण से 5 साल तक घर बेचा या ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता।
- दूसरा क्लेम नहीं: एक प्रॉपर्टी पर सब्सिडी एक ही बार मिलती है, इसलिए अगर विक्रेता ने ले ली है तो रीसेल ख़रीदार क्लेम नहीं कर सकता।
- बैलेंस ट्रांसफ़र से लाभ ख़त्म: लोन दूसरे लोनदाता के पास ले जाने पर वहाँ दोबारा क्लेम नहीं किया जा सकता। छूटने वाली सब्सिडी को ध्यान में रखकर बैलेंस ट्रांसफ़र कैलकुलेटर चलाएँ।
- आय के बारे में झूठी घोषणा पर क़ानूनी कार्रवाई हो सकती है।
Biz Corp Solutions कैसे मदद करता है
हम ठाणे, बदलापुर और पूरे MMR के ख़रीदारों को यह जाँचने में मदद करते हैं कि फ़्लैट PMAY-U 2.0 की सीमाओं में आता है या नहीं, ISS क्लेम संभालने वाला लोनदाता चुनने में, और ऐसी होम लोन फ़ाइल बनाने में जो बैंक और योजना दोनों की शर्तें पूरी करे। हमारी होम लोन सेवा के बारे में और जानें। पात्रता और सब्सिडी लोनदाता और MoHUA तय करते हैं।
यह लेख PMAY-U 2.0 दिशानिर्देशों, PMAY-U 2.0 पोर्टल और FAQ, और 21 अक्टूबर 2026 तक की PIB सामग्री पर आधारित है। योजना की शर्तें बदल सकती हैं; फ़्लैट बुक करने से पहले लोनदाता और पोर्टल से पुष्टि करें।
